मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान 2023, कब शुरू हुई, क्या है, निबंध, लाभार्थी, पात्रता, दस्तावेज, आधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर, आवेदन ( Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Rajasthan, Kya Hai, Beneficiary, Eligibility, Document, Official Website, Helpline, Application Process)
राजस्थान सरकार किसानों के लिए हमेशा से ही कल्याणकारी योजनाओं की भरमार लाती रहती है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने एक ओर कल्याणकारी योजना शुरू की है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान 2023 रखा है।
इस योजना के अंतर्गत किसान की किसी आकस्मिक स्थिति में मृत्यु हो जाती है या फिर किसान पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है। ऐसे किसान को सरकार की तरफ से आर्थिक लाभ दिया जाएगा। यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को लाभ दिया जाएगा और अगर किसान विकलांग हो जाता है तो उस स्थिति में किसान को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
हम अपने इस लेख में मुख्यमंत्री राजस्थान कृषक साथी योजना से संबंधित सारी जानकारी दे रहे हैं कृपया लेख को पूरा पढ़ें।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है (Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Kya Hai)
Table of Contents
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान सरकार की तरफ से शुरू की गई ऐसी योजना है जिसमें यदि किसी किसान की खेती से संबंधित काम में मृत्यु हो जाती है या पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है तो उस किसान को सरकार की तरफ से 5000 से लेकर ₹200000 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह आर्थिक सहायता डायरेक्ट किसान के बैंक खाते में आ जाएगी।
अक्सर यह देखने में आता है कि किसान अपनी फसल के काम में थ्रेसर को चलाता है जिससे फसल के दाने अलग-अलग निकल आते हैं उस स्थिति में कभी कभी ऐसा होता है कि किसान का हाथ उसमे चला जाता है या किसान पूरा का पूरा उस थ्रेसर के अंदर चला जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है ऐसी स्थिति में किसान को सरकार की तरफ से 5000 से लेकर ₹200000 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2023 |
किसने शुरू की | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राजस्थान के किसान |
उद्देश्य | दुर्घटना होने पर किसान को आर्थिक सहायता |
हेल्पलाइन नंबर | जारी नहीं |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://www.rajasthan.gov.in |
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का उद्देश्य (Objective)
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को शुरू करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसान की दुर्घटना में हताहत होने पर या गंभीर घायल होने पर किसान को इलाज करवाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। अक्सर देखने में आया है कि किसान जब भी चारा काटता है तो उसका हाथ चारे वाली मशीन में चला जाता है और उसका हाथ कट जाता है।
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसान अपनी फसल को थ्रेसर से कुटाई करता है। उस समय भी कभी-कभी पूरा का पूरा किसान थ्रेसर के अंदर चला जाता है और दुर्घटनाग्स्त हो जाता है। ऐसे समय में किसान आर्थिक रूप से बहुत परेशान हो जाता है कि एक तो अभी फसल उसकी नहीं बिकी है और दूसरा वह घायल भी हो गया है। ऐसी परिस्थितियों को हल करने के लिए सरकार ने कृषक साथी योजना को शुरू किया है।
इस योजना के द्वारा किसान घायल होने पर तुरंत ही अपना इलाज करवा सकता है और किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वह कहां से पैसा लाए और अपना इलाज करवाओ क्योंकि इस स्थिति में अभी किसान की फसल बिकी नहीं होती है।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लाभ/विशेषताएं (Benefits / Features)
- राजस्थान सरकार की ओर से इस योजना को 24 फरवरी 2021 में शुरू किया गया था।
- इस योजना में किसान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर किसान को आर्थिक लाभ दिया जाएगा।
- इस योजना में यही खासियत है कि खेती के काम के दौरान किसान दुर्घटना अवस्था में किसान की मृत्यु हो जाएगी तो किसान को ₹200000 तक का आर्थिक लाभ दिया जाएगा।
- सरकार के द्वारा योजना में आर्थिक सहायता की रकम 5000 से लेकर ₹200000 तक रखी गई है।
- इस योजना में किसान नॉमिनी का विकल्प भी चुन सकता है जिससे अगर किसान की मृत्यु हो जाए तो नॉमिनी को आर्थिक लाभ दिया जाएगा।
- इस योजना में उन्हीं किसानों को लाभ दिया जाएगा जिन्होंने इस योजना में आवेदन किया है।
- इस योजना में किसान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसे 6 महीने के अंदर ही क्लेम पर आवेदन करना है यदि किसान 6 महीने के बाद आवेदन करता है तो इसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- इस योजना में पैसा किसान के खाते में आएगा।
- राजस्थान सरकार ने इस योजना को सफलतापूर्वक चलाने के लिए 2000 करोड का बजट पास किया है।
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Rajasthan के लिए पात्रता (Eligibility)
- इस योजना में किसान को राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- जो किसान पहले से ही विकलांग है। वह भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
- किसान की मृत्यु होने की स्थिति में योजना का लाभ किसान के नॉमिनी को दिया जाएगा।
- इस योजना में किसान की आयु 5 से 70 साल के बीच होनी चाहिए।
Mukhyamantri Krishak Saathi Yojana Rajasthan के लिए आवश्यक दस्तावेज (Document)
- एप्लीकेशन फॉर्म
- पुलिस एफ आई आर की कॉपी
- मृत्यु की अवस्था में पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट
- विकलांगता की स्थिति में विकलांगता प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के केस स्वीकृति रिपोर्ट
- बीमा निदेशक द्वारा पूछे गए प्रमाण
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन (Application Process)
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन करने के लिए किसान को अपने खेत के खाता, खतौनी की कॉपी और ओरिजिनल दस्तावेज लेकर ही डिपार्टमेंट में जाना है।
- कृषि डिपार्टमेंट में जाने के बाद वहां बैठे ऑफिसर से आपको योजना से संबंधित आवेदन पत्र मांगना है।
- इस आवेदन पत्र में आपको मांगी गई जानकारियां निर्धारित स्थान पर भर देनी है।
- आवेदन फॉर्म में सारी जानकारी भरने के बाद आपको उसमें अपने हस्ताक्षर करने हैं।
- Application फॉर्म में जो जो दस्तावेज मांगे गए हैं उनकी फोटो कॉपी आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करनी है।
- एप्लीकेशन फॉर्म पूरा होने के बाद आपको कृषि डिपार्टमेंट में संबंधित अधिकारी के पास फॉर्म जमा कर देना है।
- जब आपका फॉर्म जमा हो जाएगा तो संबंधित अधिकारी आपके दस्तावेजों का सत्यापन करेगा।
- सत्यापन पूरा होने के बाद आपको इस योजना में शामिल कर लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)
सरकार ने अभी इस योजना से संबंधित कोई हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किया है। अभी सरकार ने केवल एक आधिकारिक ईमेल आईडी ही जारी की है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं।
FAQ:
Q: कृषक साथी योजना किस राज्य की योजना है?
Ans: कृषक साथी योजना राजस्थान राज्य की योजना है।
Q: राजस्थान कृषक साथी योजना के लाभार्थी कौन-कौन हैं?
Ans: राजस्थान के निवासी किसान इस योजना का लाभ ले सकते है।
Q: कृषक साथी योजना के तहत कितना हर्जाना दिया जाता है?
Ans: इस योजना के तहत 5000 रुपये से लेकर ₹200000 तक का हर्जाना दिया जाता है।
Q: कृषक साथी योजना में आवेदन कैसे करें?
Ans: कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
Q: कृषक साथी योजना राजस्थान का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
Ans: राजस्थान सरकार ने अभी इस योजना के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किया है।