UP Ration Card : यू.पी राशन कार्ड कैंसिलेशन : राशन कार्ड कैंसिलेशन को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। और परेशान हो भी क्यों ना। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मीडिया सोशल मीडिया में कई तरह के मैसेज इधर से उधर फैल रहे हैं। लोग इनको सत्य बताकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी का ट्वीट और बांदा के डीएम के आदेश की कॉपी भी इनके साथ में फैला रहे हैं। लोग खबरों में कह रहे हैं कि जो राशन के लिए अपात्र होंगे उनके राशन कार्ड कैंसिल होंगे और उनसे ₹32 किलो के हिसाब से उनसे वसूली की जाएगी और यह वसूली जब से शुरू होगी तब से उन्होंने राशन लेना प्रारंभ किया है। इन खबरों को देखकर लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं और अपने अपने राशन कार्ड को रद्द करवाने के लिए तहसीलों में लंबी-लंबी लाइनें लगा रहे हैं।
लेकिन अब यूपी सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राशन कार्ड के लिए नए मापदंड तय नहीं किए गए हैं। आप सबसे पहले वरुण गांधी का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने एक अखबार की कटिंग शेयर करके अपनी ही सरकार की आलोचना की है। बांदा के डीएम के आदेश की कॉपी भी खूब फैल रही है । लेकिन अब यूपी सरकार ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है कि यह कोरी अफवाह है सरकार ने अभी कोई भी ऐसे मापदंड तैयार नहीं किए हैं।
यूपी सरकार के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से 4 ट्वीट हुए हैं जिसमें उन्होंने सभी दावों का खंडन किया है जिसमें यह कहा जा रहा था कि राशन कार्ड का सत्यापन हो रहा है और सरकार ने यह भी ट्वीट में लिखा है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 और प्रचलित शासनादेशों में अपात्र राशन कार्ड धारकों से वसूली जैसी कोई भी व्यवस्था निर्धारित नहीं की गई है। राशन वसूली से संबंधित शासन स्तर से और खाद्य आयुक्त कार्यालय से कोई भी निर्देश जारी नहीं किए गए हैं साथ में यह भी कहा गया है कि खाद्य विभाग सदैव पात्र लोगों को ही राशन कार्ड जारी करता है 2020 से लेकर अब तक 29.53 लाख नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं।
बांदा डीएम के आदेश स्पष्टीकरण
बांदा के डीएम ने साफ किया कि इस सत्यापन प्रक्रिया का एपीएल और बीपीएल से कोई संबंध नहीं है। बांदा डीएम ने साथ में यह भी कहा कि हमारे डिपार्टमेंट के पास काफी ऐसी शिकायतें आ रही थी जिनमें लोग यह कह रहे थे कि राशन ऐसे लोगों को मिल रहा है जो कि इसके पात्र भी नहीं है और वह इस राशन को बेच रहे हैं। इसलिए बांदा डीएम ने यह आदेश दिया है ताकि जरूरतमंद लोगों तक प्रशासन की योजनाएं पहुंचे और अन्य किसी को भी राशन नहीं मिले जो किसके पास तक नहीं है और ना ही किसी पात्र का राशन कार्ड रद्द किया जाए। बांदा डीएम ने और कहां के आदेश केवल सत्यापन के ही दिए हैं।
नियमों में बदलाव नहीं
प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने व उनके कैंसिल के संबंध में शासन में कोई भी आदेश जारी नहीं किया है।
राशन कार्डों की पात्रता/अपात्रता के संबंध में 7 अक्टूबर 2014 के शासन के आदेश को ई आधार माना गया है जिसमें वर्तमान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है।
फूड और सिविल सप्लाई कमिश्नर ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि 7 अक्टूबर 2014 को जो पात्रता का नियम बनाया गया था वही नियम आज भी लागू है इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। किसी भी प्रकार की सरकारी योजना के अंतर्गत आने पर आवंटित मकान बिजली कनेक्शन शस्त्र लाइसेंस घर में मोटरसाइकिल होना मुर्गी पालन गोपालन होने के आधार पर किसी भी कार्ड धारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राशन कार्ड सरेंडर करने वाली खबरें सभी भ्रामक और तथ्य हिना है सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है इसलिए लोग इन भ्रामक खबरों से बचें और अपने राशन कार्ड रद्द करवाने के लिए तहसीलों में लंबी-लंबी लाइनें नहीं लगाएं।
यूपी सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि राशन कार्ड का सत्यापन अभी नहीं कराया जा रहा है ना ही कोई नया क्राइटेरिया तय किया गया है इसलिए किसी भी कार्ड धारक को कार्ड सरेंडर करने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी नियमों के अनुसार राशन कार्ड का लाभ मिलता रहेगा राशन कार्ड की पात्रता नियम आज भी वही है जो 7 अक्टूबर 2014 के थे। शहरी क्षेत्रों में अब पात्रता के 6 नियम है और ग्रामीण क्षेत्र में पात्रता के 5 नियम हैं। अगर आपने एक से अधिक सस्त्र लाइसेंस बनवा रखे हैं तो आप किसी भी राशन कार्ड के पात्र नहीं होंगे फिर चाहे आप शहरी क्षेत्र में रहते हो या ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो इससे कोई फर्क नहीं है।
7 अक्टूबर 2014 अपात्रता नियम
- यदि आपके पास चार पहिया वाहन है तो आप राशन कार्ड के पात्र नहीं है।
- यदि आपके घर में एसी लगा हुआ है तो भी आप राशन कार्ड के पात्र नहीं है।
- यदि आपके घर में 5 केवीए तक का जनरेटर लगा हुआ है तो भी आप राशन कार्ड के पात्र नहीं है।
- यदि आपके घर में ट्रैक्टर और हार्वेस्टर हैं तो भी आप राशन कार्ड के पात्र नहीं है।
- शहरी क्षेत्रों में अगर आपके पास 100 वर्ग मीटर का प्लॉट या मकान है तो आप राशन कार्ड के पात्र नहीं है।
- ग्रामीण क्षेत्र में आपके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि के मालिक हैं तो आप राशन कार्ड के पात्र नहीं है।
- शहरी क्षेत्र में आपके पास 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक की कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो आप राशन कार्ड के पात्र नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में ₹200000 से अधिक की सालाना कमाई आपकी होती है तो आप राशन कार्ड के पात्र नहीं है।
- यदि आप इनकम टैक्स भरते हैं तो भी आप राशन कार्ड के पात्र नहीं है चाहे आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप राशन कार्ड के पात्र नहीं है।
बांदा डीएम के आदेश की वसूली संबंधी और कार्ड सरडर संबंधी जो आदेश की कॉपी वायरल हो रही है वह वह झूठी नहीं है वह असली है वह सिर्फ अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए है यह आदेश डीएम ने जिला स्तर पर जारी किया था डीएम अनुराग पटेल जी ने कहा था कि हमारे पास कई ऐसी शिकायतें आई हैं जिनमें अपात्र लोगों का अंत्योदय कार्ड बन गया है इसलिए उन्होंने यह आदेश जारी किया।