उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना

उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना (लाभ, लाभार्थी, आवेदन फॉर्म, पात्रता ,रजिस्ट्रेशन, सूची, दस्तावेज,आधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन) Uttar Pradesh Gambhir Bimari Sahayata Yojana, Benefits, Beneficiary, Application form, Registration, Eligibility Criteria, List, Status, Official Website, Portal, Document, Helpline Number, Last Date, How to Apply.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी के कारण गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर करवा पाते हैं।

ऐसे लोगों की बीमारियों से परेशानियों को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी गंभीर बीमारी सहायता योजना को शुरू किया है।

इस योजना में ऐसे लोगों को सहायता दी जाएगी जो बीमारी से अपना एवं अपने परिवार का इलाज कराने में सक्षम नहीं है और उनके ऊपर उनके परिवार का पूरा भार बोझ होता है।

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पूरे परिवार का भार बोझ उठाते हुए वह व्यक्ति इलाज कराने में सक्षम नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में सरकार उसको आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करेगी। योजना के बारे में विस्तार से जानकारी के लिए कृपया हमारे लिए को पूरा पढ़ें।

उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना

योजना का नामयूपी गंभीर बीमारी सहायता योजना
किस राज्य की योजनाउत्तर प्रदेश
किसने शुरू कीयोगी आदित्यनाथ
योजना कब शुरू हुई2022
लाभार्थीश्रमिक वर्ग
योजना का उद्देश्यश्रमिकों का इलाज और बीमारी से मृत्यु दर मे
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन

गंभीर बीमारी सहायता योजना का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का उद्देश्य लोगों को गंभीर बीमारी से तड़प-तड़प कर जान नहीं जाने देना है उनका सही तरीके से इलाज हो सके और जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं वह इलाज कराने में सक्षम नहीं है उनका इलाज हो सके।

ऐसे लोगों का बीमारी का खर्च सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। जिससे राज्य में बीमारी से मरने वालों की आंखों में कमी होगी। और बीमारी की गंभीरता को समझने में भी मदद मिलेगी।

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इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा गंभीर बीमारी सहायता योजना को शुरू किया गया है।

उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना

गंभीर बीमारी सहायता योजना के लाभ

  • गंभीर बीमारी सहायता योजना को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसलिए इस योजना में उत्तर प्रदेश के कामगार श्रमिकों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • गंभीर बीमारी योजना में सरकार की तरफ से उन्हीं लोगों को लाभ दिया जाएगा जो कि कामगार मजदूर हैं उनकी कोई सरकारी नौकरी नहीं है।
  • गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ प्राइवेट अस्पताल में नहीं मिलेगा।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को सरकारी अस्पताल या फिर केंद्र सरकार के द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों में मिलेगा।
  • गंभीर बीमारी सहायता योजना में सरकार ने अभी इसके लिए कोई निश्चित सहायता राशि तय नहीं की है। इलाज होने के बाद ही राशि का भुगतान किया जा सकता है। जैसे कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजनाएं होती हैं ठीक उसी प्रकार से।

गंभीर बीमारी सहायता योजना पात्रता (Eligibility)

  • गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • गंभीर बीमारी सहायता योजना में लाल के लिए परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
  • गंभीर बीमारी सहायता योजना श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए है जिससे वह अपना इलाज करवा सकें। क्योंकि इलाज दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है।
  • इस योजना में अविवाहित बेटी, 21 साल से कम आयु का बेटा और उसकी पत्नी को जोड़ा जाएगा।
  • गंभीर बीमारी सहायता योजना में दैनिक मजदूरों को भी जोड़ा जाएगा।

गंभीर बीमारी सहायता योजना दस्तावेज (Document)

  • गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड होना आवश्यक है।
  • इस योजना के लाभ के लिए व्यक्ति का पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • इस योजना के लाभ के लिए व्यक्ति के पास मोबाइल नंबर होना चाहिए।
  • व्यक्ति के पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए।
  • व्यक्ति के पास डॉक्टर की लिखी हुई पर्चा होना चाहिए जिसके आधार पर ही उसे भर्ती किया जाएगा।
  • आवेदक के पास अपने काम का ब्यौरा होना चाहिए जिसस इलाज में आसानी रहे।

गंभीर बीमारी सहायता योजना आधिकारिक वेबसाइट

गंभीर बीमारी सहायता योजना की जानकारी के लिए आप उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। upbocw.in पर जाकर जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आप आवेदन भी कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना

गंभीर बीमारी सहायता योजना हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)

गंभीर बीमारी सहायता योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इसके हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5412 पर कॉल कर सकते हैं।

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गंभीर बीमारी सहायता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया (Registration) 

  • गंभीर बीमारी सहायता योजना में आवेदन के लिए सबसे पहले आवेदक को इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाते ही आप होम पेज पर पहुंच जाएंगे।
  • होम पेज पर आपको गंभीर बीमारी सहायता योजना का लिंक दिखेगा।
  • आपको उस लिंक पर क्लिक कर देना है।
  • गंभीर बीमारी सहायता योजना लिंक पर क्लिक करते ही एक फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा।
  • इस फोन में जो जो जानकारी मांगी गई है वह जानकारी आपको भर नहीं होंगी।
  • पूरा फॉर्म भरने पर आप एक बार फिर से उसे हरि चेक कर ले।
  • फॉर्म भरने के बाद जरूरी दस्तावेजों को भी इसके साथ अटैच कर दें।
  • सारे दस्तावेज अटैच करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
  • आपका फॉर्म भर जाएगा।

FAQ:  

Q:  गंभीर बीमारी सहायता योजना को किस राज्य ने शुरू किया है?

Ans:  गंभीर बीमारी सहायता योजना को उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है।

Q: गंभीर बीमारी सहायता योजना का खर्च कौन वहन करता है?

Ans:  गंभीर बीमारी सहायता योजना का खर्च उत्तर प्रदेश सरकार वहन करती है।

Q: गंभीर बीमारी सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

Ans:  गंभीर बीमारी सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाईट www.upbocw.in है।

Q: गंभीर बीमारी सहायता योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?

Ans: गंभीर बीमारी सहायता योजना का हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5412 है।

 

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